लातेहार: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जिशान कमर द्वारा जानकारी दी गई है कोरोना संक्रमण को लेकर 17 मई 2020 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से लॉकडाउन की अवधि 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक विस्तारित की गई है।
इस अवधि में अति आवश्यक कार्यों, सेवाओं को उल्लेखित शर्तों के साथ छूट दी गई है। उपायुक्त के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु लॉकडाउन की अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क लगाना सुनिश्चित करने तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले के विभिन्न चौक- चौराहे, हाट बाजारों, चेक नाका एवं बैंकों में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं की खरीदारी के समय हाट बाजार, बैंक, एटीएम, किराना दुकान एवं कार्यालय इत्यादि स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन तथा मास्क के प्रयोग किये जाने के पर्यवेक्षण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। प्रतिनियुक्त किए गए दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को उपायुक्त के द्वारा निर्देशित किया गया है , कि पूर्व की भांति अपने दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे।
कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर उपायुक्त ने दिए कई दिशा निर्देश
◆ उड़नदस्ता दल/ दंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सेवाओं की खरीदारी के समय हाट बाजारों, बैंक , एटीएम, किराना दुकान इत्यादि स्थलों पर लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के क्रम में कम से कम 1 मीटर की दूरी पालन कराना सुनिश्चित करेंगे.
◆ उड़नदस्ता दल/ दंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल सभी आम जनों को मास्क अथवा घरेलू तैयार मास्क अथवा three-layer के कपड़ों से नाक एवं मुंह ढकना सुनिश्चित कराएंगे।
◆ सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी लॉक डाउन का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। लॉक डाउन अथवा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करेंगे, कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।
◆ लॉक डाउन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भा०द०सं० की धारा - 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.