पलामू: सराकर के निर्देशानुसार सुबह 7 से शाम 7 बजे तक पलामू में कल से खुलेंगे दुकान

पलामू: वैश्विक महामारी घोषित, कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि को  18 मई से 31 मई 2020 तक बढ़ाया गया है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी डॉ० शांतनु कुमार अग्रहरि के आदेशानुसार जिले में संबंधित गतिविधि के लिए ही अनुमति होगी जो स्पष्ट रूप से वर्णित है। 


औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र), गोदाम/ माल गोदाम, हार्डवेयर/ निर्माण कार्य से जुड़े सामान(सीमेन्ट/छड़ इत्यादि)/टेलीकॉम कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स, किताब की दुकान/स्टेशनरी, नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में मोबाइल, घड़ी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेलीविजन सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से जुड़े उत्पाद जैसे कंप्यूटर, उपभोक्ता विद्युत उत्पाद जैसे रेफ्रिजरेटर/ एयर कंडीशनर/ एयर कूलर इत्यादि, निजी कार्यालय, ई कॉमर्स (जरूरी एवं गैर जरूरी), रिटेल शराब की दुकान


इसके अतिरिक्त जिला के अंदर और जिला के बाहर आने-जाने के लिए किराये पर टैक्सी लेकर नियमानुसार आवागमन किया जा सकेगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि  ने जानकारी दी कि पूर्व में दिये गये छूट पूर्व की तरह जारी रहेंगे। 


इसके अलावा उन्होंने बताया कि उक्त सभी प्रतिष्ठान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाओं(मेडिकल दुकान, अस्पताल इत्यादि) को छोड़कर। 


उपायुक्त ने जिले वासियों से अपील है कि कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें- अनावश्यक अपने घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें, नियमित हाथों को साबुन से धोयें या सैनिटाइजर का प्रयोग करें, यत्र-तत्र न थूकें। यदि कोई लॉक डाउन का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।