लातेहार: काम करने के लिए दुसरे राज्य जाने वाले श्रमिको का निबंधन अनिवार्य; श्रम अधीक्षक

लातेहार: श्रम विभाग से  मिलने वाले  लाभ के लिए, प्रवासी  श्रमिको को अन्य राज्य में काम पर जाने से पूर्व श्रम विभाग में निबंधन जरूरी है। निबंधित श्रमिको को ही श्रम विभाग से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। यह बातें श्रम अधीक्षक बबन सिंह ने कही।


श्रम अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि श्रमिक, जो अन्य राज्य में काम पर जाना चाहते है वे श्रमिक विभाग की योजनाओं के लाभ के लिए अपना निबंधन अपने क्षेत्र के पंचायत सचिवालय या श्रम विभाग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पास करा सकते है। उन्होंने बताया कि निबंधन के बाद श्रमिको को लाल या हरा कार्ड निर्गत किया जाएगा जिसके बाद वे राज्य के बाहर काम कर सकते है एवं उन्हें राज्य में मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।


श्री सिंह ने कहा कि  वैसे एजेंट या ठीकेदार जो श्रमिको को काम के लिए बाहर भेजते हैं उन्हे श्रम विभाग से  लाइसेंस बनाना होगा । उन्होंने कहा कि एजेंट या ठीकेदार बिना लाइसेंस के   श्रमिको को काम के लिए बाहर भेजते हुये पाये जायेंगे  तो  उन  पर नियमानुसार  कार्रवाई की जाएगी। 


निबंधित श्रमिको को मिलेगा लाभ


श्रम विभाग के निबंधित श्रमिक जो अन्य राज्य में काम करने गए है,उन्हें श्रम विभाग की ओर से मिलने वाला  लाभ मिलेगा। श्रम अधीक्षक बबन सिंह ने बताया कि प्रवासी श्रमिक की अगर प्रवास के दौरान मृत्यु हो जाती है या वे पूर्ण रूप से अशक्त हो जाते है तो उन्हें 1 लाख 50 हजार,दुर्घटना में दो अंग या दोनो आंख को हानि होती है तो भी 1 लाख 50 हजार एवं दुर्घटना में एक आंख की हानि  होने पर 75 हजार रूपये प्रदान किया जाएगा l